प्रशिक्षण केंद्र / सामग्री वितरण :-
* सिलाई प्रशिक्षण केंद्र चलाने के नियम :-
1) सिलाई केंद्र खोलने का समय दिन सोमवार से शनिवार समय दोपहर 1 से 4 बजे तक ।।
2) रविवार को अवकाश रहेगा इस दिन केंद्र बंद रहेगा छुट्टी रहेगी ।।
3) सिलाई केंद्र मैं लड़कियों, ग्रामीण ऑफिसर , बैनर सभी की फोटो रोजाना 1 बजे से 4 बजे के बीच मैं ग्रामीण ऑफिसर को अपने ब्लॉक ऑफिसर को भेजना है । ब्लॉक ऑफिसर इस फोटो को अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और मुझको भेजेंगे ।।
4) सिलाई सिखाते हुए फोटो केवल टाइम स्टैंप कैमरा से ही लेनी है । अगर किसी कारणवश इस कैमरा से फोटो नही ले पा रहे है तभी इस दशा मैं जो कैमरा आप लोगों के स्मार्ट फोन मैं है उससे खींचकर भेजनी हैं।
5) सभी सिलाई प्रशिक्षण केंद्र मैं अटेंडेंस रजिस्टर होना चाहिए रोजाना जो लोग सीखने आ रहे हैं ।उनके नाम डेली सर्वे रजिस्टर के साथ साथ इस अटेंडेंस रजिस्टर में भी अंकित होना चाहिए । और रोज उनकी अटेंडेंस ( प्रेजेंट या अब्सेंट ) लिखा होना चाहिए । अगर प्रेजेंट है सीखने आए हैं तो रजिस्टर मैं उसके नाके आगे उस दिन " P " लिखा होना चाहिए अगर सीखने नही आए हैं तो "A " लिखा होना चाहिए ये आपको करना है ।।
6) सभी ग्रामीण ऑफिसर को 2 प्रकार के रजिस्टर बनाना है (1) आपका डेली सर्वे रजिस्टर ( 2) अटेंडेंस रजिस्टर
7) सभी ग्रामीण ऑफिसर को अपने फोन मैं केंद्र मैं सिखाते हुए फोटो हमेशा सेव करके रखना है इनको डिलीट या हटाने कतई नहीं है ।
8) ग्रामीण ऑफिसर को 10/10 लोगों का समूह बनाना है और समूह बनाकर ही सिखाना है । 3 दिन आपको थ्योरी यानी सीखने वालों के रजिस्टर मैं लिखकर सिखाना है ।।और अगले 3 दिन प्रैक्टिकल यानी मशीन चलाना सिखाना है ।
9) जो लोग भी सीखने आ रहे हैं उनके पास एक रजिस्टर और पेन होना चाहिए जिसमें ट्रेनिंग रजिस्टर लिखा होना चाहिए । ये रजिस्टर सीखने वाले अपने पास रखेंगे और रोज केंद्र मैं लाएंगे ।।
10) जब भी ट्रस्ट के अधिकारी ब्लॉक ऑफिसर/ डिस्ट्रिक ऑफिसर / ट्रेनर / जोनल मैनेजर / प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर / डायरेक्टर या अन्य शासन या प्रशासन के अधिकारी सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण करने आयेंगे वो दोनो रजिस्टर आपका डेली सर्वे रजिस्टर और ट्रेनिंग रजिस्टर दोनो दिखाना होगा ।
11) ग्रामीण ऑफिसर को हर महीने केंद्र मैं सीखने वालों का प्रवेश लेना है । ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रशिक्षण का लाभ ले सकें । आपको गांव की आबादी का 70% लोगों को प्रशिक्षण देना है ।। जो की इसी प्रकार धीरे धीरे पूरा होगा ।
12) जो लोग भी सीखने आयेंगे उनको 1 साल का डोनेशन 365 रुपए मात्रा देना है । जिसमें ट्रस्ट उनको 1 साल तक सैनिटरी पैड्स मुफ्त देगा , सर्टिफिकेट / डिप्लोमा मुफ्त देगा । रोजगार भी उपलब्ध कराएगा । समय समय पर पोषाहार का वितरण भी होगा । इसके अलावा अन्य सामाजिक कार्य तथा सहायता भी ट्रस्ट ऐसे लोगों को प्रदान करेगा ।
13) सिलाई प्रशिक्षण केंद्र की संपूर्ण जिम्मेदारी ग्रामीण ऑफिसर तथा केंद्र संचालक की ही होगी ।
मशीन के रखरखाव की जिम्मेदारी भी ग्रामीण ऑफिसर की हो होगी ट्रस्ट इसका जिम्मेदार नहीं होगा । सिलाई केंद्र संचालन की संपूर्ण जिम्मेदारी तथा उसमें होनी वाली गतिविधियों की समस्त जिम्मेदारी ग्रामीण ऑफिसर की होगी ।
14) मशीन मैं किसी भी प्रकार की हानि, खराबी होने पर ग्रामीण ऑफिसर अपने रिपोर्टिंग मैनेजर यानी ब्लॉक ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर दोनो को इसकी जानकारी देंगे अपने तरफ से कोई मशीन को नही खुलेगा अगर कोई खुद मशीन सही करता है और उसमें कोई हानि होती है तो ग्रामीण ऑफिसर इसका जिम्मेदार होगा और इस दशा मै मशीन को सही कराने मैं जो खर्च आएगा वो खर्च वही ग्रामीण ऑफिसर देगा ट्रस्ट इस प्रकार का के खर्च की जिम्मेदारी नहीं लेता है ।
15) सिलाई प्रशिक्षण केंद्र मैं जो भी समान ट्रस्ट की तरफ से दिया गया है या दिया जाता है चाहे वो। सिलाई मशीन हो, कैंची हो, टूल किट हो , उस अन्य कोई बहुमूल्य समान हो ये सब समान हमेशा ग्रामीण ऑफिसर की निगरानी में ही रहेगा और इन सामानों मैं यदि कोई सामान कम पाया जायेगा या मौके पर नही पाया जायेगा तो ग्रामीण ऑफिसर इन सभी प्रकार तथा केंद्र मैं उपलब्ध अन्य सामानों का सीधे जिम्मेदार होगा और अगर ये सभी समान केंद्र मैं नही पाए जाते हैं तो इनकी वसूली ग्रामीण ऑफिसर से ही की जाएगी । इसमें लापरवाही कतई नहीं होनी चाहिए ।
नोट : ग्रामीण ऑफिसर का वेतन तभी दिया जायेगा जब उसके निम्नलिखित ये 3 काम पूरे होंगे ।।
1) रोजाना केंद्र की फोटो सिखाते हुए आनी चाहिए ।
2) रोजाना सर्वे रजिस्टर पूरा होना चाहिए ।
3) उपस्थिति रजिस्टर पूरा होना चाहिए ।

